दादरी के अखलाक हत्याकांड में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया जब एक स्थानीय अदालत ने कथित गौकशी के मामले में अखलाक के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया।
कांग्रेस नेता जयेश शाह ने 'फेंकूजी हैव दिल्ली मा (फेंकू जी दिल्ली में हैं)' शीर्षक से किताब लिखी है। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया है। अहमदाबाद कोर्टने इस गुजराती पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सिविल अदालत के जज एएम दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए बैन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
राजस्थान सरकार ने कल प्रदेश में मावा एवं मावे से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर लगाई गई रोक आज हटा दी। सरकार ने मावा और मावे से बनी मिठाईयों पर रोक लगाने के आदेश आनन-फानन में जारी करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
देश के विभिन्न हिस्सों में मांस की बिक्री जहां प्रतिबंधित कर दी गई है, वहीं तीर्थनगरी अयोध्या ने ईद के दौरान यह पाबंदी हटाकर मिसाल कायम की है। इस देवनगरी में अमूमन सालभर गोकशी और मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहता है लेकिन ईद के मौके पर इस बार तीन दिन के लिए मांस की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्हें नहीं रोक सकता।
बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।