सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।