साल 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने साथ ही, मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है।
शिवसेना ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए वो महज 'लॉलीपॉप' साबित हुए हैं। चुनान के दौरान भाजपा ने लोगों से जो वादे किए उनमें किसान कर्ज माफी और नई नौकरियां जैसे वादे शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।
फ्रांस की अदालत ने आज अंतरराष्टीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्द को फ्रांस का वित्त मंत्री रहते एक उद्योगपति को बड़ी राशि का भुगतान किये जाने के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया। हालांकि, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही जेल की सजा होगी।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।
अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला को अपनी 12 साल की सौतेली बेटी को निर्ममता से प्रताडित करने और उसे डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक भूखा रखने का दोषी ठहराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्वींस निवासी शीतल रानोत (35) को इस साल जुलाई में एक ज्यूरी ने प्रथम डिग्री के अपराध और एक बच्चे को खतरे में डालने का दोषी करार दिया।
अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को 12 वर्षीय अपनी सौतेली बेटी को डेढ़ साल से अधिक समय तक बेरहमी से प्रताडि़त करने एवं उसे लंबे-लंबे समय तक भूखे रखने का दोषी पाया गया है। महिला को 25 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।