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न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी

न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
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