अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोप लगाया गया कि गुरमीत राम रहीम को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हालांकि डीजी (जेल) ने इस बात से इनकार किया। बता दें कि हिरासत में लेने के बाद गुरमीत राम रहीम की जेड प्लस सुरक्षा खत्म कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की विशेष पीठ सहारा समूह के वकीलों की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आयी और उसने नीलामी पर रोक लगाने संबंधी सहारा की अपील को ठुकरा दिया।