सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
आधार कार्ड की रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूआईडीएआई) ने बेंगलुरु की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखकर आधार का डेटा लीक होने पर डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में बेंगलुरु की इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी (सीआईएस) ने करीब 13 करोड़ लोगों का आधार डेटा 'लीक' होने की आशंका जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।
एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।