उद्योग खासकर ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में फिलहाल टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है ताकि इऩ क्षेत्रों से जुड़े लोग जीएसटी के तहत तैयारी कर सके। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद ही यह प्रावधान लागू होंगे।
जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अब पांच साल पहले अपनी भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।