कारोबारियों को अपने परिसरों में लगाए गए साइनबोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन तथा अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इसी तरह कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले को लिखना होगा कि वह कंपोजिट योजना का लाभ ले रहे हैं और कर लेने के पात्र नहीं हैं।