सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीजल कारों को सशर्त मंजूरी दे सकते हैं
दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।