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Search Result : "कैबिनेट मीटिंग"

स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।
पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्ध‍ि

दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्ध‍ि

खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्‍त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्‍वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
वरिष्‍ठ मंत्रियों के साथ मोदी की मंत्रणा

वरिष्‍ठ मंत्रियों के साथ मोदी की मंत्रणा

सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्‍होंने कैबिनेट के वरिष्‍ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।
कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्‍वच्‍छ करने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’
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