हार्दिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला: हाईकोर्ट
गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि अदालत ने प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना के आरोप को हटाने के आदेश दिए हैं।