अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
आरोप लगाया गया कि गुरमीत राम रहीम को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हालांकि डीजी (जेल) ने इस बात से इनकार किया। बता दें कि हिरासत में लेने के बाद गुरमीत राम रहीम की जेड प्लस सुरक्षा खत्म कर दी गई थी।
रेप केस में गुरमीत राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद 6 राज्यों के 15 शहरों में हिंसा भड़क उठी और जगह-जगह आगजनी की घटनाएं होने लगीं, जिसे कोर्ट ने काफी गंभ्ाीरता से लिया है।