बचे माल पर नई कीमत नहीं छापी तो जा सकते हैं जेल
देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अभी भी कारोबारियों पर काफी संख्या में पुराना माल बचा हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि अगर बचे हुए माल पर संशोधित कीमत नहीं छापी तो निर्माताओं को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।