वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।