सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बहुप्रतीक्षित ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना बिहार चुनाव के ठीक बाद इसी वर्ष लागू हो सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।
दिल्ली में बलात्कार पीड़िता की ‘टू फिंगर जांच’ की अनुमति देने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने चौतरफा विरोध के बाद इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं।
दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) को जल्द ही अपना नया डायरेक्टर मिल सकता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार की मानें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली इस स्वायत्त संस्था के निदेशक पद के लिए मोदी सरकार ने ‘योग्य’ उम्मीदवार का चयन कर लिया है।
यकीन करना आसान नहीं हैं। ये तीसेक साल से कुछ ज्यादा के नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी हासिल भी की और फिर छोड़ भी दी। खुद का कारोबार शुरू किया और कामयाब भी हो गए। आज ये तेजी से बढ़ती ई-कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं। मैंने पूछा मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करते हुए असफलता का डर नहीं लगा? आर्थिक दिक्कतें नहीं आईं? जवाब देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता वापस नौकरी करनी पड़ती। इतनी पढ़ाई और काम करने के बाद इतना भराेसा तो था कि भूखे मरने वाले नहीं हैं। इसलिए ज्यादा फ्रिक नहीं हुई।
पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्तेमाल की छूट दी है।
किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अब पांच साल पहले अपनी भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।