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बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय

बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय

बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
बाबरी मस्जिद मामला: आडवाणी, जोशी सहित 13 नेताओं पर चलेगा मुकदमा

बाबरी मस्जिद मामला: आडवाणी, जोशी सहित 13 नेताओं पर चलेगा मुकदमा

सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई बड़े नेताओं पर साज़िश का मुकदमा चलाने का निर्णय दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 नेताओं पर साज़िश की धारा में मुकदमा चलाया जाएगा।
बाबरी मामले का ट्रायल प्रधानमंत्री की सोची समझी राजनीति: लालू

बाबरी मामले का ट्रायल प्रधानमंत्री की सोची समझी राजनीति: लालू

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि बाबरी मामले का ट्रायल पीएम नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्‍थलों को तोड़ दिया जाए।
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