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										    विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    